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मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला पड़ोसी दोषी करार
Updated Fri, 07 Sep 2018 01:02 AM IST
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बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। समालखा में मई 2016 में घर के बाहर खेलने गई सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को वीरवार को कोर्ट में एडीजे शशि बाला चौहान ने आरोपित को दोषी करार दिया।
समालखा के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 23 मई 2016 को समालखा थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि 18 मई 2016 की दोपहर को उसकी सात साल की बच्ची अपने दादा के साथ खेलने घर से बाहर की ओर गई थी। उसी दौरान रास्ते में आरोपी पड़ोसी संजय पुत्र श्रीचंद बाडी वहां आया व बच्ची को वहां से उठा कर उसके कमरे में ले गया। देर शाम तक भी बच्ची के घर पर आने पर उसकी तलाश शुरू की गई। उसे तलाशते हुए आरोपित के घर के बाहर महिला पहुंची। वहां उसने उसकी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। आवाज सुन कर मां अंदर गई। उसने देखा कि आरोपी ने बच्ची के हाथ व गर्दन पर दांतों से काटा। साथ ही उसका मुंह व गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। संजय मौके पर बच्ची की मां को देखकर भाग गया। इसके बाद महिला मामले की शिकायत लेकर आरोपित के घर गई। जहां संजय ने महिला व उसके परिवार वालों को जाने से मारने की धमकी दी थी। समालखा पुलिस ने 506, 511 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे वीरवार को कोर्ट में एडीजे शशि बाला चौहान ने दोषी करार दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। समालखा में मई 2016 में घर के बाहर खेलने गई सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को वीरवार को कोर्ट में एडीजे शशि बाला चौहान ने आरोपित को दोषी करार दिया।
समालखा के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 23 मई 2016 को समालखा थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि 18 मई 2016 की दोपहर को उसकी सात साल की बच्ची अपने दादा के साथ खेलने घर से बाहर की ओर गई थी। उसी दौरान रास्ते में आरोपी पड़ोसी संजय पुत्र श्रीचंद बाडी वहां आया व बच्ची को वहां से उठा कर उसके कमरे में ले गया। देर शाम तक भी बच्ची के घर पर आने पर उसकी तलाश शुरू की गई। उसे तलाशते हुए आरोपित के घर के बाहर महिला पहुंची। वहां उसने उसकी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। आवाज सुन कर मां अंदर गई। उसने देखा कि आरोपी ने बच्ची के हाथ व गर्दन पर दांतों से काटा। साथ ही उसका मुंह व गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। संजय मौके पर बच्ची की मां को देखकर भाग गया। इसके बाद महिला मामले की शिकायत लेकर आरोपित के घर गई। जहां संजय ने महिला व उसके परिवार वालों को जाने से मारने की धमकी दी थी। समालखा पुलिस ने 506, 511 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे वीरवार को कोर्ट में एडीजे शशि बाला चौहान ने दोषी करार दिया।
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