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बीज विक्रेता की हत्या के दोषी पिता व दो बेटों को उम्रकैद

Fri, 08 Sep 2017 12:48 AM IST
Updated Fri, 08 Sep 2017 12:48 AM IST
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बीज विक्रेता की हत्या के दोषी पिता व दो बेटों को उम्रकैद
बीज विक्रेता की हत्या के दोषी पिता व दो बेटों को उम्रकैद
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- पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था मुख्य आरोपी रवींद्र पुगथला

- जनवरी 2016 में इसराना स्थित बीज भंडार पर गोलियां बरसाकर कर दी थी दुकानदार की हत्या
- पांच के खिलाफ किया था हत्या का केस दर्ज, एक दोषी को पहले ही हो चुकी है उम्रकैद की सजा

अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी सिरोही की अदालत ने इसराना में बीज विक्रेता रोहताश की हत्या के दोषी पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर साढ़े 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। रोहताश हत्याकांड के एक दोषी को अदालत पहले ही उम्रकैद की सजा दे चुका है। जबकि एक हत्यारोपी रवींद्र पुगथला का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था।
अभियोजन के अनुसार गांव खुबडू निवासी रोहताश की इसराना अनाज मंडी के पास खाद बीज की दुकान थी। चार जनवरी 2016 की सायं करीब साढ़े छह बजे रोहताश व उसका भाई नरेंद्र दुकान बंद कर बाहर निकले थे। बदमाशों ने तभी उन पर गोलियां बरसा दी थी। इस वारदात में रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गया था। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गया था। नरेंद्र अपने भाई की गंभीर हालत देख शहर के एक निजी अस्पताल में ले गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। थाना इसराना पुलिस ने नरेंद्र की शिकायत पर रवींद्र पुगथला, जयनारायण, कृष्ण, उसके लड़के आनंद व ऋषि निवासी पुगथला के खिलाफ धारा 148, 302, 307 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसराना पुलिस ने 25 जुलाई 2016 को पुगथला निवासी कृष्ण व उसके बेटे ऋषि को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को पांच सितंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी सिरोही की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वीरवार को तीनों दोषियों की सजा पर बहस के बाद दोषियों को धारा 148 के तहत छह माह की कैद, पांच सौ रुपये जुर्माना व न देने पर 15 दिन की कैद। धारा 302 के तहत उम्रकैद, 25 हजार रुपये जुर्माना, न देने पर दो साल की कैद। धारा 307 के तहत पांच साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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रवींद्र पुगथला का हो गया था एनकाउंटर
रोहताश हत्याकांड में आरोपी रवींद्र पुगथला भी आरोपी था। रवींद्र पुगथला हत्या, डकैती, लूटपाट, हत्या के प्रयास समेत 19 मामलों में नामजद था। सोनीपत व पानीपत पुलिस ने उस पर 55 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। दस फरवरी 2017 को गोहाना के गांव बुसाना में सोनीपत पुलिस ने रवींद्र पुगथला का एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में रवींद्र पुगथला का एक साथी दीपक उर्फ काला निवासी पुगथला भी मारा गया था। रोहताश हत्याकांड में शामिल पुगथला निवासी जयनारायण को थाना इसराना पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 20 अप्रैल 2017 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी सिरोही की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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