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आरपीएफ ने रेलवे एक्ट 167 के तहत किए चालान
Updated Mon, 03 Jul 2017 12:40 AM IST
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स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वालो के चालान
पानीपत। रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे स्टेशन परिसर पर धूम्रपान व गदंगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए 11 लोगों के रेलवे एक्ट 167 के तहत चालान किए। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि रेलवे परिसर पर 11 लोगों को धूम्रपान और गंदगी फैलाते हुए पकड़ा है। इसके बाद सभी को थाने ले जाकर रेलवे एक्ट के तहत चालान कर दिए। दूसरी ओर राजकीय रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर सात बाइक सवारों के मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत आने वाली विभिन्न धाराओं के साथ चालान काटे। जीआरपी थाना प्रभारी बृजपाल सिंह राणा ने बताया कि रेलवे स्टेशन आने वाले अधिकतर वाहन चालक बाइक पर हेल्मेट नहीं पहनकर आते हैं और न ही मोटर वाहन एक्ट के तहत उनके पास वाहन के कागज नहीं होते है। इसके चलते सात वाहन चालकों के चालान किए गए।
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पानीपत। रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे स्टेशन परिसर पर धूम्रपान व गदंगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए 11 लोगों के रेलवे एक्ट 167 के तहत चालान किए। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि रेलवे परिसर पर 11 लोगों को धूम्रपान और गंदगी फैलाते हुए पकड़ा है। इसके बाद सभी को थाने ले जाकर रेलवे एक्ट के तहत चालान कर दिए। दूसरी ओर राजकीय रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर सात बाइक सवारों के मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत आने वाली विभिन्न धाराओं के साथ चालान काटे। जीआरपी थाना प्रभारी बृजपाल सिंह राणा ने बताया कि रेलवे स्टेशन आने वाले अधिकतर वाहन चालक बाइक पर हेल्मेट नहीं पहनकर आते हैं और न ही मोटर वाहन एक्ट के तहत उनके पास वाहन के कागज नहीं होते है। इसके चलते सात वाहन चालकों के चालान किए गए।