फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Court sentences drug smuggler to seven years' imprisonment

Panipat News: नशा तस्कर को अदालन ने सुनाई सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Court sentences drug smuggler to seven years' imprisonment
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी ईदल निवासी समालखा को दोषी करार दिया।
विज्ञापन

अदालत ने दोषी को सात साल की कैद और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नशा तस्करी का दोषी किसी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि एनडीपीएस स्टाफ में तैनात एएसआई धर्मवीर ने तीन मई 2019 को थाना चांदनी बाग में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी टीम सनौली रोड पर बलजीत नगर नाके पर गश्त कर रही थी। उसी समय एक व्यक्ति पैदल-पैदल आता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी ईदल निवासी लोढा बस्ती समालखा को हिरासत में लिया गया। आरोपी के कब्जे से मिले प्लास्टिक के कट्टे से 16.50 किग्रा गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हरिद्वार से एक व्यक्ति से गांजा खरीदकर लाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed