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Panipat News: काेर्ट ने नशा तस्कर काे सुनाई चार साल की सजा

Sat, 25 Oct 2025 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 25 Oct 2025 01:14 AM IST
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Court sentences drug smuggler to four years' imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश याेगेश चाैधरी की एनडीपीएस स्पेशल फास्टट्रैक काेर्ट ने नशा तस्कर के आरोपी मुखत्यार काे दोषी करार देकर चार साल की सजा सुनाई है। दाेषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।

डीडीए कुलदीप ढुल ने बताया कि एक सितंबर 2019 काे किला थाना पुलिस छाेटूराम चाैक पर गश्त पर थी। पुलिस को काबुल बाग की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी खड़ी देखकर आरोपी पीछे मुड़कर तेज कदमाें से चलने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसको काबू कर पूछताछ की। उसके पास तीन किलो 320 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी की पहचान मुखत्यार निवासी काबुल बाग के रूप में हुई। आरोपी ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजाेर थी। घर खर्च चलाने व कम समय अधिक पैसे कमाने के लालच में उसने एक राहगीर से कम कीमत में गांजा पत्ती खरीदी थी। उसे बेचने के लिए वह ग्राहक को ढूंढ रहा था। किला थाना पुलिस ने इसमें एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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