फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Court bans marriage of minors

Panipat News: नाबालिगों के निकाह पर कोर्ट की रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Jul 2025 02:40 AM IST
विज्ञापन
Court bans marriage of minors
पानीपत। परिजनों ने साढ़े सत्तरह साल की किशोरी और 18 साल के युवक का निकाह तय कर दिया। रविवार को उनका निकाह होना था। जैसे ही महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को इसका पता चला, उन्होंने विवाह रुकवा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अदालत में याचिका दाखिल कर अनुमति मांगी। अदालत ने भी विवाह पर रोक लगा दी। साथ ही मॉडल टाउन थाने को आदेश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उनके पास निकाह का मामला आया था। जिसमें वधू की आयु 17 वर्ष छह माह और लड़के की उम्र 18 साल है।
विज्ञापन

दोनों परिवारों ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना मिली तो दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। जिसमें दोनों पक्षों ने विवाह रोकने क सहमति जताई। बाल विवाह निषेध अधिकारी ने विवाह पर रोक के लिए कोर्ट में आवेदन किया। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए बाल विवाह पर रोक लगा दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed