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Panipat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद
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पानीपत। नाबालिग लड़की को फुसलाकर होटल में ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने के मामले में एएसजे पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) की अदालत ने दोषी निखिल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग के साथ दोस्ती कर होटल ले जाकर दुष्कर्म किया था।
मामला तीन साल पहले एक अगस्त 2023 का है। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र में पीड़ित नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि करनाल के मैनमती गांव का निखिल उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर करनाल के भारद्वाज होटल ले गया।
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जहां उसने नाबालिग के साथ गलत काम किया और मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 (अपहरण) में पांच साल, धारा 363 में तीन साल, धारा 506 (धमकी) में तीन साल और आईटी एक्ट की धारा 66-ई के तहत एक साल की सजा सुनाई। ब्यूरो
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इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग के साथ दोस्ती कर होटल ले जाकर दुष्कर्म किया था।
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मामला तीन साल पहले एक अगस्त 2023 का है। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र में पीड़ित नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि करनाल के मैनमती गांव का निखिल उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर करनाल के भारद्वाज होटल ले गया।
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जहां उसने नाबालिग के साथ गलत काम किया और मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 (अपहरण) में पांच साल, धारा 363 में तीन साल, धारा 506 (धमकी) में तीन साल और आईटी एक्ट की धारा 66-ई के तहत एक साल की सजा सुनाई। ब्यूरो