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Panipat News: ठेकेदार की बढ़ीं मुश्किलें, जांच के बाद बदलीं धाराएं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 May 2025 01:45 AM IST
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Contractor's troubles increased, sections changed after investigation
वर्क सस्पेंड पर बैठे वकील। संवाद
पानीपत। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग में अतिरिक्त शुल्क वसूली का विरोध करने पर अधिवक्ता सन्नी राठी से मारपीट और अपहरण की कोशिश के मामले में ठेकेदार की मुश्किलें और बढ़ गईं। पुलिस ने जांच के बाद अपहरण के प्रयास की धारा को जोड़ा है। उधर, अधिवक्ताओं का वर्क सस्पेंड शनिवार को भी जारी रहा।
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मंगलवार को अधिवक्ता सन्नी राठी के साथ अतिरिक्त पार्किंग शुल्क मांगने पर विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने ठेकेदार समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 की धारा 100, 108, बीएनएस 2023 की धारा115, 126, 140 (3), 3(5), 351(5), 62 के तहत केस दर्ज किया था। अपहरण के बीएनएस की धारा 140 (3) जोड़ी थी। जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान था। अधिवक्ताओं ने इसका विरोध भी किया था। जांच अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि तफ्तीश के बाद मुकदमे में बीएनएस की धारा 140 (3) को बदलकर 140 (4) कर दिया गया है। जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
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चौथे दिन भी जारी रहा वर्क सस्पेंड
घटना के विरोध में बुधवार को जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड की घोषणा कर दी थी। उसी दिन से जिला बार एसोसिएशन द्वारा वर्क सस्पेंड किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र दूहन ने बताया कि शनिवार को अधिवक्ता वर्क सस्पेंड रहे। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि आगे इस प्रकरण की पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी। सोमवार को वर्क सस्पेंड खोला जाएगा।
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