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Panipat News: क्षतिग्रस्त कार का नहीं दिया क्लेम, उपभोक्ता आयोग ने दिया छह लाख चुकाने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jun 2023 01:46 AM IST
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Claim not given for damaged car, consumer commission ordered to pay six lakhs
पानीपत। इसराना क्षेत्र में वर्ष 2018 में एक हादसे में क्षतिग्रस्त डस्टर कार का एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया तो कार मालिक ने उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई। उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को छह लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिन में पीड़ित को देनी होगी। कंपनी ने तय समयावधि में राशि का भुगतान नहीं किया तो वर्ष 2018 से अब तक छह लाख रुपये का नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर कंपनी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुकदमेबाजी में लगे 5500 रुपये भी कंपनी को ही देने होंगे।
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अंसल सुशांत सिटी निवासी राजबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2017 में एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 18,091 रुपये में कार का बीमा कराया था। यह 24 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2018 तक लागू था। 14 मार्च 2019 को उसकी गाड़ी इसराना क्षेत्र में एक हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी उसने इसराना थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी। हादसे के बाद उसने बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए फाइल लगाई तो उन्होंने पहले क्लेम देने के लिए हां कही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने क्लेम के बारे में पूछा तो कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपनी याचिका लगाई। आयोग के चेयरमैन जेआर चौहान ने कंपनी को छह लाख रुपये चुकाने के आदेश दिए। वहीं साथ ही कहा कि यह राशि 45 दिन में कंपनी को रुपये चुकाने हैं। कंपनी ने तय समय के अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया तो वह वर्ष 2018 से लेकर अब तक छह लाख रुपये का नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी भरेगी।
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