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Panipat News: बाल विवाह के दो साल बाद केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Sep 2024 07:00 AM IST
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Case registered after two years of child marriage
पानीपत। बाल विवाह के दो साल बाद मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बाल विवाह का पता तब चला जब अधिकारी, दंपती के घरेलू हिंसा के मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। इस पर बाल विवाह निषेध अधिकारी ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की अनुशंसा की है। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
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थाना मॉडल टाउन पुलिस को संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बताया कि मुखीजा कॉलोनी निवासी हिमांशी ने अपनी पति साहिल के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा की याचिका दायर की थी। जिसकी सीजेएम के आदेशों पर मामले की जांच पड़ताल की गई। पड़ताल ने सामने आया कि हिमांशी और साहिल की शादी 11 अक्टूबर 2022 को मुल्तान भवन माडल टाउन में हुई थी। साहिल गंगापुरी रोड वाल्मीकि बस्ती सनौली रोड का निवासी है। साहिल हाईकोर्ट से जमानत लेकर शादी के लिए बाहर आया था। कार्यवाही के दौरान यह तथ्य सामने आया कि हिमांशी व साहिल दोनों की आयु शादी के समय 18 वर्ष और 21 वर्ष से कम थी। हिमांशी व साहिल की आयु की जांच के लिए स्कूल रिकार्ड व आधार कार्ड जांचे जिनमें हिमांशी की जन्मतिथि एक जनवरी 2005 के अनुसार शादी के तिथि 11 अक्टूबर 2022 को करीब 17 वर्ष 9 माह थी। दूसरी तरफ साहिल कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। साहिल के पैन कार्ड की फोटो प्रति के अनुसार साहिल की जन्मतिथि 14 जुलाई 2002 मिली। साहिल की कोविड जांच सरकारी अस्पताल में 27 जून 2022 को इमरजेंसी में की गई थी। जिसमें साहिल की आयु 20 वर्ष दर्ज है। दोनों दस्तावेजों के अनुसार शादी के समय साहिल की आयु करीब 20 वर्ष मिली। इसके अलावा अन्य दस्तावेजों की जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि साहिल और हिमांशी की शादी के वक्त वे नाबालिग थे। अब संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की अनुशंसा की है। अधिकारी ने कहा कि शादी के समय युवती की उम्र कम से कम 18 और युवक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए थी।
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