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Panipat News: मजार तोड़ने वाले दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Sep 2023 02:52 AM IST
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Case filed against the shopkeeper who broke the shrine, got bail
पानीपत। जैन मोहल्ला पारसवनार्थ रोड पर दरगाह की मजार तोड़ने के मामले में थाना शहर पुलिस ने आरोपी दुकानदार राजीव जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी राजीव जैन को मंगलवार को अदालत में पेश किया, जिसे अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस क्षेत्र में हो रही हलचल पर नजर है।
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सोमवार शाम पांच बजे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानदार राजीव जैन पर मजार तोड़ने और वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे। शाम छह बजे वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को घटना से अवगत कराकर मौका मुआयना कराया। रात नौ बजे तक वक्फ बोर्ड अधिकारी जमीन का रिकॉर्ड खंगालते रहे। उसके बाद मामले की शिकायत थाना शहर पुलिस को दी गई। विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि दुकान और मजार की मरम्मत कराने के बहाने तोड़-फोड़ कर उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। अब विशेष समुदाय के लोग बुधवार को एसपी से मिलेंगे।
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समुदाय का कहना सौ साल पुरानी है मजार
समुदाय के लोगों का कहना है कि पारसवनार्थ रोड पर बनी मजार लगभग सौ साल पुरानी है। समुदाय के लोग पिछले काफी समय से यहां इबादत करते हैं। घर में कोई शुभ कार्य करने से पहले आस-पास रहने वाले समुदाय के लोग यहां माथा टेकने जरूर आते थे।
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वर्जन
आरोपी राजीव जैन के खिलाफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को सोमवार देर शाम ही हिरासत में ले लिया था। मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
जाकिर हुसैन, थाना शहर प्रभारी
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