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Panipat News: छेड़छाड़ में जीजा को 10 साल का कठोर कारावास
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने 12 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और जबरदस्ती का प्रयास करने के मामले में उसके जीजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की
सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
मामला मॉडल टाउन थाना क्षेत्र का है। एक व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2024 को पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया कि 13 दिसंबर की दोपहर करीब दो बजे उसका रिश्तेदार सोनीपत निवासी उनके घर आया था। उस समय उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वह खाना बनाने के लिए सब्जी लेने मंडी गया था।
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वापस लौटने पर उसकी बेटी चौक के पास रोती हुई मिली। बच्ची ने परिजन को जीजा की हरकत की जानकारी दी। उसने हाथ-पैर बांधने की कोशिश भी की थी। लड़की के शोर मचाने पर जीजा जान की धमकी देकर भाग गया था। इसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आदेश को 16 दिसंबर 2024 को गोहाना पुल के पास गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 18 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने, धारा 8 के तहत चार वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा
बीएनएस की संबंधित धाराओं में तीन-तीन वर्ष की कैद और 10-10
हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने के आदेश दिए हैं। ट्रॉयल के दौरान काटी जेल की अवधि को अतिरिक्त सजा कहा गया है।
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पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने 12 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और जबरदस्ती का प्रयास करने के मामले में उसके जीजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की
सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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मामला मॉडल टाउन थाना क्षेत्र का है। एक व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2024 को पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया कि 13 दिसंबर की दोपहर करीब दो बजे उसका रिश्तेदार सोनीपत निवासी उनके घर आया था। उस समय उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वह खाना बनाने के लिए सब्जी लेने मंडी गया था।
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वापस लौटने पर उसकी बेटी चौक के पास रोती हुई मिली। बच्ची ने परिजन को जीजा की हरकत की जानकारी दी। उसने हाथ-पैर बांधने की कोशिश भी की थी। लड़की के शोर मचाने पर जीजा जान की धमकी देकर भाग गया था। इसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आदेश को 16 दिसंबर 2024 को गोहाना पुल के पास गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 18 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने, धारा 8 के तहत चार वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा
बीएनएस की संबंधित धाराओं में तीन-तीन वर्ष की कैद और 10-10
हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने के आदेश दिए हैं। ट्रॉयल के दौरान काटी जेल की अवधि को अतिरिक्त सजा कहा गया है।