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पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक देगा ऋण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jun 2022 02:39 AM IST
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Bank will give loan on Livestock Kisan Credit Card
पानीपत। सरकार ने पशुपालकों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की है। इसके तहत पशुपालकों को ऋण दिया जा रहा है, जिसके समय पर भुगतान पर तीन प्रतिशत का अनुदान सरकार देगी। यानी किसान को केवल चार प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। योजना के तहत कोई भी पशुपालक को एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या किसी प्रकार गारंटी न देते हुए कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। अगर कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।
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उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। अगर कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा और उस पशुपालक को यह ऋण केवल चार प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि सात प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा। कार्डधारक ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ले सकता है और सुविधा अनुसार जमा करा सकता है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि में किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य है ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।
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उन्होंने बताया कि अगर किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक की ओर से लिया गया ऋण एक साल की समयावधि के दौरान वापस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा।
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पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है।
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