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Panipat News: एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, एक पद–एक संघ का नियम सख्ती से लागू

Thu, 29 Jan 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Thu, 29 Jan 2026 01:32 AM IST
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Athletics Federation of India's big decision, one post-one association rule strictly implemented
पानीपत। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने अपने संविधान के तहत पदाधिकारियों के लिए एक पद–एक संघ के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार एएफआई में किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति को किसी अन्य खेल संघ में पद धारण करने की अनुमति नहीं होगी। एथलेटिक्स हरियाणा ने एएफआई द्वारा जारी इस परिपत्र और दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है। एथलेटिक्स हरियाणा के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि एएफआई के संविधान के अनुच्छेद 17 (पद धारण करना) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि फेडरेशन का कोई भी पदाधिकारी किसी अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघ, संघ या किसी बहुविषयक खेल संघ में पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।
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एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि एएफआई के पत्र के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को छोड़कर किसी अन्य राज्य या जिला खेल संघ में पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी किसी अन्य राज्य खेल संघ में तथा जिला एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी किसी अन्य जिला खेल संघ में पद नहीं रख सकते। परिपत्र में सभी संबद्ध इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
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