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Panipat News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को दी जा रही सहायता

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 02:36 AM IST
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Assistance is being provided to all economically weaker sections under the Chief Minister Marriage Shagun Scheme.
पानीपत। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के चलाई गई है। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41 हजार की सहायता राशि दी जाती है। यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं तो उन्हें 51 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। वर या वधू में से एक के दिव्यांग होने पर 41 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी, इसके लिए https://shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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