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Panipat News: टीडीआई सिटी आरडब्ल्यूए में चेयरमैन पद की नियुक्ति निरस्त
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। टीडीआई सिटी (सेक्टर 38-39) की रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी (आरडब्ल्यूए) में गवर्निंग बॉडी, सदस्यता और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद पर जिला रजिस्ट्रार सतीश कुमार ने आदेश जारी किया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार ने पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह की चेयरमैन पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी। साथ ही 1,23,675 रुपये के अनअकाउंटेड वित्तीय लेनदेन और गायब बिलों की जांच के लिए स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरडब्ल्यूए के बायलॉज और हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज (एचआरआरएस) एक्ट-2012 में चेयरमैन पद का कोई प्रावधान नहीं है। इसके आधार पर शैलेंद्र सिंह की चेयरमैन पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई।
रजिस्ट्रार ने टीडीआई सिटी में दो हजार से अधिक रिहायशी इकाइयां होने के बावजूद सीमित सदस्यता पर भी निर्देश जारी किए। गवर्निंग बॉडी को सभी निवासी मकान मालिकों के लिए पारदर्शी सदस्यता अभियान चलाने को कहा गया है। सदस्यता शुल्क चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा और नकद भुगतान पर रोक रहेगी।
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इसके अलावा सचिव, उपाध्यक्ष, सह-सचिव और कार्यकारिणी के रिक्त पदों पर निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। आम सभा की बैठक में बायलॉज में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव रखने को भी कहा गया है।
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पानीपत। टीडीआई सिटी (सेक्टर 38-39) की रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी (आरडब्ल्यूए) में गवर्निंग बॉडी, सदस्यता और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद पर जिला रजिस्ट्रार सतीश कुमार ने आदेश जारी किया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार ने पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह की चेयरमैन पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी। साथ ही 1,23,675 रुपये के अनअकाउंटेड वित्तीय लेनदेन और गायब बिलों की जांच के लिए स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरडब्ल्यूए के बायलॉज और हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज (एचआरआरएस) एक्ट-2012 में चेयरमैन पद का कोई प्रावधान नहीं है। इसके आधार पर शैलेंद्र सिंह की चेयरमैन पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई।
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रजिस्ट्रार ने टीडीआई सिटी में दो हजार से अधिक रिहायशी इकाइयां होने के बावजूद सीमित सदस्यता पर भी निर्देश जारी किए। गवर्निंग बॉडी को सभी निवासी मकान मालिकों के लिए पारदर्शी सदस्यता अभियान चलाने को कहा गया है। सदस्यता शुल्क चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा और नकद भुगतान पर रोक रहेगी।
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इसके अलावा सचिव, उपाध्यक्ष, सह-सचिव और कार्यकारिणी के रिक्त पदों पर निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। आम सभा की बैठक में बायलॉज में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव रखने को भी कहा गया है।