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Panipat News: बालिग लड़की ने नाबालिग प्रेमी पर बनाया शादी का दबाव, प्रोटेक्शन अधिकारी ने रोका
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पानीपत। जींद के लड़के और पानीपत की लड़की की फेसबुक पर हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। घर से बार-बार भागने पर तंग आकर दोनों के परिवारों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्होंने एक दूसरे को शपथ पत्र दिया कि वह बालिग होने पर दोनों की शादी कर देंगे। अब लड़की बालिग हो गई है, लेकिन लड़का अभी भी नाबालिग है। ऐसे में लड़की ने लड़के पर शादी करने का दबाव बनाया। लड़के के परिजनों ने मामले की शिकायत बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को दी, दोनों पक्षों की काउंसलिंग के बाद शादी पर रोक लगा दी गई। अब फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को शपथ पत्र दिया कि वह बालिग होने पर शादी करेंगे।
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि दोनों की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। वर्ष 2022 में लड़का-लड़की दोनों तीन से चार बार घर से भाग चुके हैं। ऐसे में दोनों परिवारों ने तंग आकर उनकी शादी करने का मन बना लिया, लेकिन दोनों वर्ष 2022 में नाबालिग थे। ऐसे में दोनों परिवारों ने एक दूसरे को शपथ पत्र दिया कि वे बालिग होने पर शादी कर देंगे। अब लड़की बालिग हो गई है। उसकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष दो माह है। जबकि लड़का अब भी नाबालिग है। वर्तमान समय में लड़के की आयु 18 वर्ष पांच माह है, जबकि लड़की की आयु 18 वर्ष दो माह है। अब लड़की ने दोबारा लड़के पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़का पक्ष ने मामले की शिकायत उन्हें दी, उन्होंने बुधवार को दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया और दस्तावेजों की जांच की। इसमें लड़की बालिग और लड़का नाबालिग मिला। दोनों को जेएमआईसी हरलीन पाल सिंह की अदालत में पेश किया और बाल विवाह अधिनियम 13 के तहत अदालत ने शादी पर रोक लगाई। लड़की ने शपथ पत्र दिया कि वह बालिग होने पर ही लड़के से शादी करेगी।
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बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि दोनों की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। वर्ष 2022 में लड़का-लड़की दोनों तीन से चार बार घर से भाग चुके हैं। ऐसे में दोनों परिवारों ने तंग आकर उनकी शादी करने का मन बना लिया, लेकिन दोनों वर्ष 2022 में नाबालिग थे। ऐसे में दोनों परिवारों ने एक दूसरे को शपथ पत्र दिया कि वे बालिग होने पर शादी कर देंगे। अब लड़की बालिग हो गई है। उसकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष दो माह है। जबकि लड़का अब भी नाबालिग है। वर्तमान समय में लड़के की आयु 18 वर्ष पांच माह है, जबकि लड़की की आयु 18 वर्ष दो माह है। अब लड़की ने दोबारा लड़के पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़का पक्ष ने मामले की शिकायत उन्हें दी, उन्होंने बुधवार को दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया और दस्तावेजों की जांच की। इसमें लड़की बालिग और लड़का नाबालिग मिला। दोनों को जेएमआईसी हरलीन पाल सिंह की अदालत में पेश किया और बाल विवाह अधिनियम 13 के तहत अदालत ने शादी पर रोक लगाई। लड़की ने शपथ पत्र दिया कि वह बालिग होने पर ही लड़के से शादी करेगी।
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