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Panipat News: पुलिस की थर्ड डिग्री से संबंधित खबर का जोड़... अदालत ने कहा- पुलिस की ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं

Wed, 01 Oct 2025 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Wed, 01 Oct 2025 12:28 AM IST
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Addition to the news related to police's third degree... The court said- police excesses cannot be tolerated.
चिकित्सक के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
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पानीपत। रिमांड के दौरान आरोपी को थर्ड डिग्री देने के मामले में अदालत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खडे किए गए हैं। अदालत ने कहा कि कानून के शासन में पुलिस की ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। जवाबदेही कानून के शासन के पहलुओं में से एक है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है, जबकि उसकी शक्तियों का प्रयोग केवल कानून के मापदंडों के भीतर ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नीरज का मेडिकल कराने करने वाले डॉ. पारस के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है। अदालत ने कहा कि मेडिकल के दौरान चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में सही बात नहीं लिखी थी। केवल इतना लिखा था कि सभी अंग सुरक्षित हैं। दोबारा हुए मेडिकल में चोट की पुष्टि हुई थी। ब्यूरो
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