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Panipat News: कबीर जयंती की छुट्टी के बावजूद जमा कराए रिकॉर्ड 84 लाख रुपये
Tue, 30 Jun 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 30 Jun 2026 02:42 AM IST
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नगर निगम कार्यालय में कर जमा करने के लिए लाइन में लगे लोग। संवाद
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिए जाने की योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता लगातार आगे आ रहे हैं। नगर निगम कार्यालय के कैश काउंटरों पर पिछले तीन दिनों के भीतर छुट्टी के दिन रिकॉर्ड 1.33 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है।
सोमवार को कबीर जयंती की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा पर सामान्य दिनों की तरह काम चला। पालिका बाजार और देवीलाल कांप्लेक्स स्थित कार्यालय पर कर्मचारी व अधिकारी सुबह ही पहुंच गए। सोमवार को नागरिकों ने 84 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स सरकारी खजाने में जमा किया। इससे पहले शनिवार को 39 लाख रुपये और रविवार को छुट्टी के दिन 10 लाख रुपये का टैक्स जमा कराया था।
नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा भुगतान 30 जून तक करने वाले करदाताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह योजना उन संपत्ति स्वामियों के लिए एक अंतिम और बेहतरीन अवसर है। 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर नियमानुसार भारी ब्याज देना होगा। इसलिए डिफाल्टरों को समय रहते इस राहत योजना का लाभ उठा लेना चाहिए।
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पानीपत। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिए जाने की योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता लगातार आगे आ रहे हैं। नगर निगम कार्यालय के कैश काउंटरों पर पिछले तीन दिनों के भीतर छुट्टी के दिन रिकॉर्ड 1.33 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है।
सोमवार को कबीर जयंती की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा पर सामान्य दिनों की तरह काम चला। पालिका बाजार और देवीलाल कांप्लेक्स स्थित कार्यालय पर कर्मचारी व अधिकारी सुबह ही पहुंच गए। सोमवार को नागरिकों ने 84 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स सरकारी खजाने में जमा किया। इससे पहले शनिवार को 39 लाख रुपये और रविवार को छुट्टी के दिन 10 लाख रुपये का टैक्स जमा कराया था।
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नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा भुगतान 30 जून तक करने वाले करदाताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह योजना उन संपत्ति स्वामियों के लिए एक अंतिम और बेहतरीन अवसर है। 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर नियमानुसार भारी ब्याज देना होगा। इसलिए डिफाल्टरों को समय रहते इस राहत योजना का लाभ उठा लेना चाहिए।
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