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शिक्षा विभाग के नए नियम पसंद नहीं

Tue, 19 Feb 2013 05:30 AM IST
Panipat
Panipat Updated Tue, 19 Feb 2013 05:30 AM IST
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पानीपत। शिक्षा विभाग का नया परफोरमा निजी स्कूल संचालकों को रास नहीं आया। उनका मानना है कि नए परफोरमा के नियम शिक्षा नियमावली 2007 की तर्ज पर हैं और परीक्षा के दिनों में परफोरमा भरा जाना मुश्किल है। वे शिक्षा विभाग द्वारा तीन दिन में दोनों परफोरमा भरने के निर्देशों पर क्षुब्ध हैं। वहीं शिक्षा अधिकारी इसे नियमानुसार बताते हैं।
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निजी स्कूल संचालक लंबे समय से मान्यता की राह ताक रहे हैं। आरटीई लागू होने के बाद स्कूल संचालकों को कुछ उम्मीद नजर आई थी लेकिन स्कूलों की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। जिला शिक्षा विभाग के पास आज भी करीब दो सौ स्कूल आरटीई के तहत मान्यता को लेकर विचाराधीन पडे़ हैं।
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डीईईओ ने ली स्कूल संचालकों की मीटिंग
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज बाला गुर ने निजी स्कूल संचालकों की जिनवाणी विद्या भारती में मीटिंग ली और उनको शिक्षा विभाग का भरा जाने वाला नया परफोरमा दिया। उन्होंने स्कूल संचालकों को यह परफोरमा तीन तक भरकर जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग स्कूल संचालकों के साथ है। वे लगातार नियमों में नरमी बरत रहे हैं। स्कूल संचालकों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए परफोरमा में स्कूलों से संबंधित नियम हैं और इसी परफोरमा अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 150 स्कूल संचालक उपस्थित रहे। मौके पर बीईईओ पानीपत रमेश कुमार, कार्यालय अधीक्षक पवन सिंह, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण नारंग, सुभाष मेहता, अनिल जताना, बलबीर सिंह, अवनीश ठाकुर, दीपेंद्र अनेजा, कृष्ण कादियान, बीआर अंतिल, समीक्षा सेठी, कमलेश शर्मा, सुनैना शर्मा और सपना मौजूद रहीं
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ये है स्कूल संचालकों को दिक्कत
प्राइवेट स्कूल संचालकों को नया परफोरमा भरना मुश्किल लग रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए स्कूल संचालकों को तीन दिन का समय दिया है। स्कूल संचालकों का मानना है कि यह परीक्षा का समय है। एक परफोरमा दस और दूसरा नौ पेज का है। इसको भरने में समय लगेगा।

वर्जन
स्कूल संचालक लंबे समय से मान्यता की मांग कर रहे हैं। वे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। विभाग और सरकार के सामने कई बार अपनी मांग भी रख चुके हैं। सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। नया परफोरमा लंबा है। स्कूल संचालकों को इसे भरने में समय लगेगा और यह परफोरमा शिक्षा नियमावली 2007 आधारित लगता है।

कृष्ण नारंग, प्रधान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, पानीपत।

वर्जन
शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के तहत नया परफोरमा जारी किया गया है जिसको हर स्कूल संचालक द्वारा भरा जाना है। ऐसे स्कूलों पर आरटीई के तहत पुरानी पॉलिसी जारी की जाएगी। स्कूल संचालकों को नए नियमों की पालना करनी होगी।
सरोज बाला गुर, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत।
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