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प्रदूषित पानी छोड़ने पर रिफाइनरी पर 74 लाख 10 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2020 01:30 AM IST
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74.10 lakh fine on refinery for releasing polluted water
रिफाइनरी की मुश्किले लगातार बढ़ रही है। एनजीटी के 25 करोड़ रुपये हर्जाना लगाने के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को 74 लाख 10 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया। जुर्माना रिफाइनरी द्वारा बिना प्रशासन की अनुमति के ड्रेन में पानी छोड़ने व वहां का भू जल खराब करने के कारण लगाया गया है। इस संबंध में रिफाइनरी को भी सूचित कर दिया गया है। एचएसपीसीबी के अधिकारियों का कहना है कि एक माह के अंदर रिफाइनरी से जुर्माना राशि वसूल ली जाएगी। इससे पहले भी रिफाइनरी पर 17.31 करोड़ और 25 लाख रुपये हर्जाना लगाया जा चुका है।
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वर्जन
बिना अनुमति के ड्रेन में पानी छोड़ने पर रिफाइनरी को 74 लाख 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। फरवरी में हमारी टीम ने वहां का निरीक्षण कर पानी के सैंपल लिए थे। ये सैंपल भी फेल हो गए थे। अब रिफाइनरी से जल्द जुर्माना वसूला जाएगा।
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शैलेंद्र अरोड़ा, रिजनल ऑफिसर एचएसवीपी
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