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मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉनफ्रैसिंग

Wed, 20 Mar 2019 12:23 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2019 12:23 AM IST
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉनफ्रैसिंग
प्रत्याशी को प्रचार के लिए केवल चार गाड़ियों की इजाजत, किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं होगा किसी प्रत्याशी का कार्यालय
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पानीपत।
आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के दृष्टिगत लघु सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने संबोधित किया और अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जिला में की गई तैयारियों के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, एडीसी प्रीति, एसडीएम वीना हुडडा, समालखा के एसडीएम कौशल कटारिया, सीईओ सुमन भाखड़, सीटीएम शशि वसुंधरा के अलावा जिला के सभी एआरओ व चुनाव से संबंधित सभी अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसलिए सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा गत चुनाव के आजाद उम्मीदवार के होर्डिंग अथवा किसी भी भवन की दिवारों पर चुनाव चिन्ह अथवा नारे आदि ना लिखे हों और जिला में कितनी ईवीएम व वीवीपेट मशीनों की जरूरत है और जिला में इस समय ये मशीनें कितनी संख्या में उपलब्ध है इसका विश्लेषण भी कर लिया जाए और जिस जिले में जितनी भी मशीनों की जरूरत है इसकी सूचि भी चंडीगढ़ भिजवाई जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के सभी नियमों का पालन हर हाल में किया जाए।
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उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में एमसी-एमसी कमेटी का गठन किया जाए और सोशल मीडिया की देखरेख के लिए किसी एक्सपर्ट की ड्यूटी लगाई जाए और प्रत्याशी को प्रचार के लिए केवल चार गाड़ियों की इजाजत दी जानी है तथा विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए और कोई भी प्रत्याशी धार्मिक या सरकारी स्थानों पर अपना कार्यालय नहीं खोलेगा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके अलावा जब उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आए तो उसे केवल 100 मीटर के दायरे में अधिक से अधिक तीन गाड़ियां लेकर आने की इजाजत होगी और नामांकन के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी को दी जाए और जिला निर्वाचन कार्यालय का टोल फ्री नम्बर 1950 प्रतिदिन 24 घंटे चालू रहना चाहिए।
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