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बाल विवाह करने वाले, करवाने वालों सहित शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ पहली बार होगा केस दर्ज

Wed, 10 Apr 2019 12:20 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 12:20 AM IST
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बाल विवाह करने वाले, करवाने वालों सहित शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ पहली बार होगा केस दर्ज
बाल विवाह करने वाले, करवाने वालों सहित शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ पहली बार होगा केस दर्ज
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पानीपत। ये पहली बार होगा, जब बाल विवाह करने वाले, करवाने वालों सहित शादी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा। साथ ही उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको 2 साल तक की सजा व 1 लाख रुपये का जुुर्माना तक किया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने किला थाना पुलिस व मॉडल टाउन पुलिस को दो केस की जांच कर बाल विवाह निषेध अधिनियम 9, 10 व 11 में केस दर्ज करने व आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
पहली बार, बालविवाह में दोनों ही केस में लड़के मिले नाबालिग
पहला केस:
15 जनवरी को रजनी गुप्ता को सूचना मिली थी कि 14 जनवरी को किला थाना क्षेत्र में बाल विवाह हुआ है। जिसकी जांच की गई तो सामने आया कि इस बाल विवाह में लड़की बालिग और लड़का नाबालिग था। लड़की की उम्र 18 से अधिक थी, जबकि लड़के की उम्र अभी 18 ही साल हुई थी। कानूनी तौर पर शादी केे लिए लड़की की उम्र 18 साल व उससे अधिक व लड़के की उम्र 21 साल व उससे अधिक होनी चाहिए। इस शादी में लड़की तो कानून बालिग थी, जबकि लड़का अभी नाबालिग था। इस मामले की शिकायत गुप्ता ने किला थाना पुलिस को सोमवार को दी थी।
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दूसरा केस:
दूसरा बाल विवाह का केस थाना मॉडल टाउन क्षेत्र का है। जिसकी शिकायत रजनी गुप्ता को दिसंबर में मिली थी। इस मामले में जांच करते हुए गुप्ता ने विभिन्न पहलुओं पर काम किया और सामने आया कि इस शादी में भी लड़का नाबालिग था और लड़की बालिग थी। लड़की की उम्र 18 साल थी और लड़के की उम्र 18 ही साल थी। ये शादी थाना मॉडल टाउन क्षेत्र में दिसंबर में हुई थी। रजनी गुप्ता ने इसकी भी शिकायत पुलिस को दी।
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ये पहली बार है कि दोनों बाल विवाह में नाबालिग लड़का है। साथ ही ये भी पहली ही बार हुआ है कि दोनों ही केस में बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9, 10 व 11 के तहत मुकदमा दर्ज करने व उनको गिरफ्तार करने की मांग रखी गई है। अगर आमजन बाल विवाह के प्रति जागरूक नहीं हुआ, तो इस कार्रवाई को और तेजी से अमल में लाया जाएगा।
- रदजनी गुप्ता, बाल विवाह निषेध अधिकारी।
मामले की जांच चल रही है। तीनों ही धाराओं में केस दर्ज होगा। आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और बालविवाह को रोकने के लिए पुलिस भी कड़े कदम उठाएगी।
- हरविंद्र सिंह, थाना मॉडल टाउन प्रभारी।
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