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पानीपत: शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा
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पानीपत। शादी का झांसा देकर नौवीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी प्रदीप को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
किला थाने की पुलिस को दी शिकायत में 27 जुलाई 2018 को एक कॉलोनी निवासी महिला ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा थी। वह तहसील कैंप के एक स्कूल में पढ़ती है। 26 जुलाई को वह दोपहर तीन बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उन्होंने बेटी की काफी जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। 27 अगस्त 2019 को किशोरी को आरोपी प्रदीप के घर से बरामद किया गया। उसके बयानों के आधार पर धाराएं बढ़ाई गईं। किशोरी की सीडब्ल्यूसी से काउंसलिंग और मेडिकल कराकर उसे पानीपत हरि महिला समिति में छोड़ दिया गया। 27 अगस्त 2019 को ही आरोपी प्रदीप निवासी ज्योति कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी किशोरी से जान पहचान थी। वह शादी करने की नीयत से उसे बहला फुसलाकर 26 जुलाई 2018 को भगा ले गया था। उसने किशोरी से पंचकूला के एक मंदिर में शादी कर ली। वह पत्नी के साथ कुछ माह समालखा में रहा। पत्नी गर्भवती हो गई थी। डिलीवरी के समय वे पानीपत की ज्योति कॉलोनी में रहने लगे। पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन अगले दिन बच्चे की मौत हो गई थी।
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किला थाने की पुलिस को दी शिकायत में 27 जुलाई 2018 को एक कॉलोनी निवासी महिला ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा थी। वह तहसील कैंप के एक स्कूल में पढ़ती है। 26 जुलाई को वह दोपहर तीन बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उन्होंने बेटी की काफी जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। 27 अगस्त 2019 को किशोरी को आरोपी प्रदीप के घर से बरामद किया गया। उसके बयानों के आधार पर धाराएं बढ़ाई गईं। किशोरी की सीडब्ल्यूसी से काउंसलिंग और मेडिकल कराकर उसे पानीपत हरि महिला समिति में छोड़ दिया गया। 27 अगस्त 2019 को ही आरोपी प्रदीप निवासी ज्योति कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया।
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आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी किशोरी से जान पहचान थी। वह शादी करने की नीयत से उसे बहला फुसलाकर 26 जुलाई 2018 को भगा ले गया था। उसने किशोरी से पंचकूला के एक मंदिर में शादी कर ली। वह पत्नी के साथ कुछ माह समालखा में रहा। पत्नी गर्भवती हो गई थी। डिलीवरी के समय वे पानीपत की ज्योति कॉलोनी में रहने लगे। पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन अगले दिन बच्चे की मौत हो गई थी।
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