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दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Nov 2022 02:33 AM IST
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20 years in prison for raping and threatening to kill20 years in prison for raping and threatening to kill
पानीपत। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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घटनाक्रम के अनुसार, थाना सदर क्षेत्र की एक महिला ने एक अक्तूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्ष की बेटी घर से लापता है। वह बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई है। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद छह अक्तूबर को पुलिस ने किशोरी को पानीपत रेलवे स्टेशन से बरामद किया। कोर्ट में दिए गये बयान में किशोरी ने बताया था कि उसे गांव नैन निवासी पद्म शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दो दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार साल तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत कौर की अदालत ने पद्म को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल भी काटनी होगी। उधर, एसपी शशांक कुमार सावन ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर सख्ती से कार्रवाई करें।
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