फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   20 years in prison for raping a teenager on the pretext of marriage

शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 02:15 AM IST
विज्ञापन
20 years in prison for raping a teenager on the pretext of marriage
पानीपत। इसराना थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी रविंद्र उर्फ भुंडू को अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा के साथ ही 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में किशोरी के पिता ने 19 मार्च 2020 को बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 मार्च की रात को लापता हो गई। उन्होंने तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। इसराना थाना पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। चार माह बाद दो जुलाई को इसराना गांव में किराए में रहने वाले परिवार के पास से किशोरी को बरामद किया गया। जांच अधिकारी ने किशोरी का मेडिकल कराया, जिसमें वह चार माह की गर्भवती मिली। जिसके बाद पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में 363, 366-ए और छह पॉक्सो एक्ट की धारा को जोड़कर आगामी कार्रवाई शुरू की।
विज्ञापन

किशोरी से पूछताछ के बाद पुलिस ने दो जुलाई को ही आरोपी रविंद्र उर्फ भुंडू को गिरफ्तार कर लिया था। मूलरूप से सोनीपत के गांव राजलुगढ़ी निवासी रविंद्र गांव इसराना में अपने मामा के पास रहता था। वह कभी-कभी मामा की करियाणा की दुकान पर चला जाता था। इसी दौरान उसकी किशोरी से दोस्ती हो गई। 16 मार्च की सुबह करीब छह बजे वह लड़की को भगाकर पंचकूला ले गया और मंदिर में शादी की। शादी के बाद वे गांव में ही आकर रहने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

करनाल नारी निकेतन में दिया बेटे को जन्म
पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद एक माह तक पानीपत रिसालू रोड स्थित महिला विकास गृह में रखा। फिर कोर्ट के आदेशों पर उसको करनाल स्थित नारी निकेतन में भेज दिया। जहां वह 16 माह रही। इस दौरान उसने एक लड़के को भी जन्म दिया। तब तक वह 18 वर्ष की हो गई, जिसके बाद उसे वहां से जाने दिया गया।
इन धाराओं में सुनाई सजा-
आईपीसी की धारा सजा जुर्माना न देने पर सजा
06 पोक्सो 20 साल 25 हजार एक साल
363 03 साल 15 हजार छह माह
366 03 साल 15 हजार छह माह
376(2)(एन) 20 साल 25 हजार एक साल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed