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अतिक्रमण का चालान न भुगतने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा
Updated Thu, 10 May 2018 11:46 PM IST
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अतिक्रमण का चालान न भुगतने वालों पर दर्ज होगा केस
नगर निगम के दस्ते ने अब तक 112 लोगों का किया है चालान, सिर्फ 78 ने भरा है चालान
मयंक तिवारी
पानीपत। पटरी पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। नगर निगम अतिक्रमण के दौरान तय जुर्माना न भरने वालों को फाइन के साथ दंड भरने का मौका दिया था। इसे पूरा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम एमआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में जुटा है।
नगर निगम ने बाजार व पटरी के पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। निगम के दस्ते की ओर से इनके खिलाफ चालान किया जाता है। दस्ते ने अब तक 112 लोगों का चालान किया है। इनमें 78 लोगों ने चालान भर दिया है। कुछ लोगों की ओर से चालान नहीं भरा जा रहा है। इस कारण उनके जुर्माने की राशि में रोजाना 50 रुपये जुड़ जाते हैं। ऐसे में अतिक्रमणकारियों का जुुर्माना दो हजार से अधिक हो रहा है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त की ओर से इनको दो बार नोटिस जारी करके जुर्माने की राशि को जमा करने को कहा गया है। नगर निगम एक्ट के हिसाब से जुर्माना न भुगतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निगम मन बना रहा है। जुर्माना न जमा करने वालों की सूची नगर निगम पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। जो संबंधित थाना पुलिस से उन पर नगर निगम एक्ट के तहत मामला दर्ज करेंगे।
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अतिक्रमण का जुर्माना न जमा करने वालों पर निगम एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है। आगे भी नगर निगम एक्ट के तहत उन कार्रवाई की जाएगी।
-शिव प्रसाद शर्मा, आयुक्त नगर निगम
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नगर निगम को अतिक्रमण करने वालों को एक बार चेतावनी दे कर छोड़ देना चाहिए। यदि उनके द्वारा दोबारा अतिक्रमण पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
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- अनिल मदान, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार मंडल
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नगर निगम के दस्ते ने अब तक 112 लोगों का किया है चालान, सिर्फ 78 ने भरा है चालान
मयंक तिवारी
पानीपत। पटरी पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। नगर निगम अतिक्रमण के दौरान तय जुर्माना न भरने वालों को फाइन के साथ दंड भरने का मौका दिया था। इसे पूरा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम एमआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में जुटा है।
नगर निगम ने बाजार व पटरी के पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। निगम के दस्ते की ओर से इनके खिलाफ चालान किया जाता है। दस्ते ने अब तक 112 लोगों का चालान किया है। इनमें 78 लोगों ने चालान भर दिया है। कुछ लोगों की ओर से चालान नहीं भरा जा रहा है। इस कारण उनके जुर्माने की राशि में रोजाना 50 रुपये जुड़ जाते हैं। ऐसे में अतिक्रमणकारियों का जुुर्माना दो हजार से अधिक हो रहा है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त की ओर से इनको दो बार नोटिस जारी करके जुर्माने की राशि को जमा करने को कहा गया है। नगर निगम एक्ट के हिसाब से जुर्माना न भुगतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निगम मन बना रहा है। जुर्माना न जमा करने वालों की सूची नगर निगम पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। जो संबंधित थाना पुलिस से उन पर नगर निगम एक्ट के तहत मामला दर्ज करेंगे।
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अतिक्रमण का जुर्माना न जमा करने वालों पर निगम एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है। आगे भी नगर निगम एक्ट के तहत उन कार्रवाई की जाएगी।
-शिव प्रसाद शर्मा, आयुक्त नगर निगम
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नगर निगम को अतिक्रमण करने वालों को एक बार चेतावनी दे कर छोड़ देना चाहिए। यदि उनके द्वारा दोबारा अतिक्रमण पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
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- अनिल मदान, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार मंडल