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तत्कालीन सीएमओ व डिप्टी सीएमओ डॉ. सुधीर बत्रा को कोर्ट ने भेजे समन
Updated Sat, 14 Apr 2018 12:37 AM IST
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तत्कालीन सीएमओ व डिप्टी सीएमओ को कोर्ट ने भेजे समन
-कोर्ट ने दोनों को हेराफेरी जालसाजी की धाराओं में समन जारी कर
अमर उजाला बयूरो, पानीपत।
पानीपत के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. इंद्रजीत सिंह धनखड़, डिप्टी सीएमओ डॉ. सुधीर बत्रा को कोर्ट ने समन जारी किए है। इसमे आगामी डेट 25 मई ने निर्धारित की है।
डॉ. संदीप प्रभाकर ने बताया कि आईवीएफ पीएनडीटी एक्ट में पंजीकरण का कोई नियम नहीं है। इसके तहत बिना किसी सरकार की नोटिफकेशन के उनके अस्पताल के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट में कार्रवाई स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनको परेशान करने के लिए उन पर गैर कानूनी ढंग से कार्रवाई की है। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें समन जारी किए हैं। वहीं इस बारे में डिप्टी सीएमओ डॉ. बतरा का कहना है कि मामला कोर्ट में है। वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे।
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-कोर्ट ने दोनों को हेराफेरी जालसाजी की धाराओं में समन जारी कर
अमर उजाला बयूरो, पानीपत।
पानीपत के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. इंद्रजीत सिंह धनखड़, डिप्टी सीएमओ डॉ. सुधीर बत्रा को कोर्ट ने समन जारी किए है। इसमे आगामी डेट 25 मई ने निर्धारित की है।
डॉ. संदीप प्रभाकर ने बताया कि आईवीएफ पीएनडीटी एक्ट में पंजीकरण का कोई नियम नहीं है। इसके तहत बिना किसी सरकार की नोटिफकेशन के उनके अस्पताल के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट में कार्रवाई स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनको परेशान करने के लिए उन पर गैर कानूनी ढंग से कार्रवाई की है। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें समन जारी किए हैं। वहीं इस बारे में डिप्टी सीएमओ डॉ. बतरा का कहना है कि मामला कोर्ट में है। वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे।
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