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छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jul 2022 02:18 AM IST
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10 years imprisonment for raping girl student
पानीपत। छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में विद्यानंद कॉलोनी निवासी विक्रम को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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चांदनीबाग थानाक्षेत्र निवासी एक 16 वर्षीय छात्रा ने 10 मार्च 2018 को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि विद्यानंद कॉलोनी निवासी आरोपी विक्रम रास्ते में आते-जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता है। धमकी देता है कि किसी को बताया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। आरोपी ने अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म भी किया। धमकी दी कि किसी को बताया तो वह जान से मार देगा। अब वह उसे बार-बार संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करता था। पीड़िता ने आरोपी से तंग आकर अपनी मां को आपबीती बताई और चांदनीबाग थाने की पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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मामले में 17 गवाह हुए पेश
इस मामले में पीड़िता की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। किशोरी की बाल कल्याण समिति ने भी काउंसिलिंग कराई थी, जिसकी रिपोर्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई। न्यायाधीश ने बच्ची की गवाही और अन्य गवाहों, सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
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