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Panchkula News: चेक बाउंस के मामले में युवक को छह माह की कैद

Tue, 16 Jan 2024 04:33 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jan 2024 04:33 AM IST
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Youth gets six months imprisonment in check bounce case
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम 3,29,642 रुपये डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान विनोद गोयल निवासी गांव चटारा जिला ऊना हिमाचल के रूप में हुई है। सेक्टर-20 जैन ज्चेलर दुकान के मालिक ने दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। इस केस की पैरवी कर रहे वकील अमित भाटिया ने अदालत में कठोर सजा देने की मांग की थी।

दुकानदार ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि विनोद गोयल ने 24 मई 2018 को उनकी दुकान से 7,74,642 रुपये के जेवर खरीदे थे। इसमें से उसने 4.45 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए उसके खाते में भेजे थे। दोषी ने दावा किया था कि बाकी की बची रकम 3,29,642 कुछ ही दिनों में दे देगा। दोषी ने इसके लिए उसे 24 जुलाई 2018 को चेक दिया था। जब उसने चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला अदालत में दोषी के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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