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रंजीत मर्डर केस में गवाह के बयान दर्ज
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पंचकूला। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम पर चल रहे डेरे के मैनेजर रंजीत मर्डर केस में शनिवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, जबकि आरोपी अवतार प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुआ। सुनवाई में आरोपी सबदिल, जसवीर की हाजिरी माफी लगाई गई, जबकि आरोपी इंद्रसेन हाजिरी माफी पर चल रहा है।
सुनवाई के दौरान जितेंद्र नामक गवाह के बयान दर्ज किया गया। सीबीआई वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी और फाइनल बहस शुरू की जाएगी। अगली सुनवाई में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा।
400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में हुई सुनवाई
सिरसा स्थित राम रहीम के डेरे में चार सौ साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में भी शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ, जबकि दो अन्य आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी। सीबीआई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर तय की है।
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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कापी की मांग की थी। सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कुछ कापी तो दे दी थी, लेकिन शेष बयानों की कापी नहीं दी थी।
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सुनवाई के दौरान जितेंद्र नामक गवाह के बयान दर्ज किया गया। सीबीआई वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी और फाइनल बहस शुरू की जाएगी। अगली सुनवाई में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा।
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400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में हुई सुनवाई
सिरसा स्थित राम रहीम के डेरे में चार सौ साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में भी शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ, जबकि दो अन्य आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी। सीबीआई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर तय की है।
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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कापी की मांग की थी। सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कुछ कापी तो दे दी थी, लेकिन शेष बयानों की कापी नहीं दी थी।