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Panchkula News: मारपीट के मामले में दो युवकों को छह-छह महीने की सजा
Fri, 04 Apr 2025 01:09 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Fri, 04 Apr 2025 01:09 AM IST
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पिंजौर पुलिस ने मार्च 2017 में किया था आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मारपीट के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए छह-छह महीने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान रवि श्रीवास्तव और मौसिन निवासी गांव हल्लोमाजरा के रूप में हुई है। पिंजौर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ 14 मार्च 2017 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
योगेश राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पिंजौर में रहता है। 13 मार्च को गांव अंबाला से थोड़ा आगे खेतों के पास दोपहर ढाई बजे के करीब वह जगमीत सिंह, राहुल और अजय के साथ होली खेल रहा था। इतनी देर में एक कार और बाइक पर छह से सात लड़के आए और लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़कों ने बोतलों और पत्थरों से उनके ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई में जगमीत, अजय और राहुल को चोटें आईं। इसकी शिकायत उसने पिंजौर थाना पुलिस को दी थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मारपीट के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए छह-छह महीने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान रवि श्रीवास्तव और मौसिन निवासी गांव हल्लोमाजरा के रूप में हुई है। पिंजौर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ 14 मार्च 2017 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
योगेश राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पिंजौर में रहता है। 13 मार्च को गांव अंबाला से थोड़ा आगे खेतों के पास दोपहर ढाई बजे के करीब वह जगमीत सिंह, राहुल और अजय के साथ होली खेल रहा था। इतनी देर में एक कार और बाइक पर छह से सात लड़के आए और लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़कों ने बोतलों और पत्थरों से उनके ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई में जगमीत, अजय और राहुल को चोटें आईं। इसकी शिकायत उसने पिंजौर थाना पुलिस को दी थी।
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