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Panchkula News: स्नैचिंग के दो दोषियों को 10 साल की सजा
Sat, 25 Oct 2025 12:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Sat, 25 Oct 2025 12:04 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पंचकूला कोर्ट ने स्नैचिंग के एक मामले में दो आरोपियों जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी और नरेश कुमार को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माने लगाया है। फैसला जज वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने सुनाया। मामला चंडीमंदिर थाने का है। घटना 15 अगस्त 2023 की है जब दोषियों ने शिकायतकर्ता अमरीक कौर के कान से सोने की बालियां झपट लीं। विरोध करने पर उन्होंने महिला को धक्का देकर घायल कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से रहम की गुहार लगाई जबकि सरकारी वकील आकाश तंवर ने अपराध की गंभीरता को देख कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने दोनों को 10 साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यदि जुर्माना नहीं भरा तो दोनों को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि दोषियों ने जांच और मुकदमे के दौरान जो समय हिरासत में बिताया है उसे उनकी सजा में समायोजित किया जाए।
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पंचकूला। पंचकूला कोर्ट ने स्नैचिंग के एक मामले में दो आरोपियों जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी और नरेश कुमार को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माने लगाया है। फैसला जज वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने सुनाया। मामला चंडीमंदिर थाने का है। घटना 15 अगस्त 2023 की है जब दोषियों ने शिकायतकर्ता अमरीक कौर के कान से सोने की बालियां झपट लीं। विरोध करने पर उन्होंने महिला को धक्का देकर घायल कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से रहम की गुहार लगाई जबकि सरकारी वकील आकाश तंवर ने अपराध की गंभीरता को देख कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने दोनों को 10 साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यदि जुर्माना नहीं भरा तो दोनों को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि दोषियों ने जांच और मुकदमे के दौरान जो समय हिरासत में बिताया है उसे उनकी सजा में समायोजित किया जाए।