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Panchkula News: सड़क हादसों में दो की मौत, परिजनों को 56.74 लाख रुपये मुआवजा

Mon, 05 Jan 2026 01:54 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jan 2026 01:54 AM IST
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Two people died in road accidents, Rs 56.74 lakh compensation to their families
ट्रिब्यूनल ने चालकों की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार
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बीमा कंपनियों को भुगतान के बाद वसूली की अनुमति

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दो अलग-अलग सड़क हादसों में जान गंवाने वाली 41 वर्षीय महिला और 21 वर्षीय युवक के परिजनों को कुल 56.74 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने दोनों मामलों में वाहन चालकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और बीमा कंपनियों को भुगतान के बाद दोषी चालकों से राशि वसूलने की अनुमति दी। फैसले 2 जनवरी 2026 को सुनाए गए।
पहला मामला 5 मई 2025 का है, जब चंडीमंदिर लाइट प्वाइंट के पास स्कूटी से घर लौट रही 47 वर्षीय सोनिया को ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतका के पति और दो नाबालिग बेटों के पक्ष में ट्रिब्यूनल ने 36 लाख 90 हजार रुपये का मुआवजा तय किया। मासिक आय 18 हजार रुपये मानते हुए भविष्य की 25 प्रतिशत वृद्धि और 13 गुणा मल्टीप्लायर लगाकर निर्भरता हानि की गणना की गई। पति को 60 प्रतिशत और दोनों बेटों को 20-20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
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युवक की मौत के 14 महीने बाद न्याय
दूसरा मामला 28 अक्टूबर 2024 का है। सेक्टर-17 विजिलेंस नाके के पास नशे में पिकअप चलाने वाले चालक की लापरवाही से 21 वर्षीय अनुराग सिंह की मौत हो गई, जबकि उनका भाई आदर्श घायल हुआ। ट्रिब्यूनल ने मृतक के माता-पिता को 19 लाख 14 हजार रुपये और घायल भाई को इलाज व खर्चों के लिए 70 हजार 51 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने शराब पीकर वाहन चलाने को बीमा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए बीमा कंपनी को भुगतान के बाद दोषी चालक से राशि वसूलने की अनुमति दी।
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