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जेसीबी से गिराई अवैध रूप से निर्माणाधीन दो इमारतें और एक चहारदीवारी
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मोरनी। जिला नगर योजनाकार पंचकूला की टीम की ओर से पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र और अर्बन एरिया एक्ट के तहत प्रियम भारद्वाज के नेतृत्व में अमर सिंह ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गांव भौज मटोर की राजस्व संपदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन दो इमारतों और एक चहारदीवारी को जेसीबी से गिराया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता दीपक कुमार जिला नगर योजनाकार (ई.) की टीम और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी तोड़फोड़ दस्ते के साथ उपस्थित थे।
जिला नगर योजनाकार, पंचकूला ने बताया कि थापली क्षेत्र में बने इन अवैध निर्माणों को हटाने से पहले नोटिस दिए गए थे। इसके बाद कार्रवाई की गई है। कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ की ओर से विभागीय अनुमति ली जानी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 और नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। इसमें तीन साल कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि विभाग से सीएलयू लिए बिना कोई भी निर्माण न करें। ऐसा करने से आम जनता का पैसा बर्बाद होता है।
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जिला नगर योजनाकार, पंचकूला ने बताया कि थापली क्षेत्र में बने इन अवैध निर्माणों को हटाने से पहले नोटिस दिए गए थे। इसके बाद कार्रवाई की गई है। कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ की ओर से विभागीय अनुमति ली जानी जरूरी है।
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उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 और नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। इसमें तीन साल कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि विभाग से सीएलयू लिए बिना कोई भी निर्माण न करें। ऐसा करने से आम जनता का पैसा बर्बाद होता है।
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