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परिवार पहचान पत्र से जुड़ी तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
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चंडीगढ़। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल के साथ जुड़ गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजनाओं के एकीकरण का उद्घाटन बुधवार को यहां किया। सीएम ने तीन पेंशन योजनाओं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना के एकीकरण का शुभारंभ किया। अब तीनों योजनाओं के लाभार्थियों को संबंधित योजना के लिए पीपीपी के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। इन योजनाओं को पीपीपी के साथ जोड़ने से लाभार्थियों को पेंशन जारी करने के लिए परिवार का विवरण आसानी से उपलब्ध होगा। यदि लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों का भत्ता जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, विधवा व निराश्रित महिला पेंशन 2,250 रुपये की गई है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग के लिए पेंशन राशि भी 2,250 रुपये है।
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वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों का भत्ता जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, विधवा व निराश्रित महिला पेंशन 2,250 रुपये की गई है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग के लिए पेंशन राशि भी 2,250 रुपये है।
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