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Panchkula News: एमडीसी में दिनदहाड़े डकैती के मामले में तीन आरोपी दोषी, एक बरी
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नवंबर 2021 में अनु वालिया के घर हुई थी वारदात, गोपाल उर्फ खगेंद्र सार्की, करन बहादुर और आसमान सिंह को दोषी ठहराया
टेक बहादुर सार्की उर्फ टेका को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी किया, दोषियों की सजा पर सोमवार को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। एमडीसी सेक्टर-4 में करीब पांच साल पहले हुई दिनदहाड़े डकैती के मामले में अदालत ने शनिवार को चार आरोपियों में से तीन को दोषी करार दिया। अदालत ने नेपाल निवासी गोपाल उर्फ खगेंद्र सार्की, करन बहादुर और लुधियाना निवासी आसमान सिंह को दोषी माना, जबकि टेक बहादुर सार्की उर्फ टेका को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया। दोषियों की सजा पर सोमवार को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील प्रदीप शर्मा ने अदालत में आरोपियों की भूमिका और वारदात की साजिश से जुड़े तथ्यों को रखा।
तीन नकाबपोश घर में घुसे थे
20 नवंबर 2021 को अनु वालिया के एमडीसी सेक्टर-4 स्थित मकान में दोपहर के समय डकैती हुई थी। वारदात के समय घर में अनु वालिया, उनके पति और करीब एक साल का पोता मौजूद था। दोपहर करीब 3:55 बजे तीन नकाबपोश युवक घर में दाखिल हुए। एक आरोपी के पास लोहे की रॉड थी, जबकि दूसरे ने स्टूल तोड़कर उसे हथियार बना लिया था। तीसरे आरोपी के पास नुकीली वस्तु थी। दोषियों ने अनु वालिया के पति के साथ मारपीट की और परिवार को डराते हुए बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद घर में रखी नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए।
5.50 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने ले गए
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने घर से करीब 5.50 लाख रुपये नकद, सोने के कई सेट, हीरे की अंगूठियां, पुखराज समेत अन्य आभूषण और डायमंड रिंग चोरी की थी। वारदात के बाद घर में काम करने वाला नौकर करन बहादुर भी गायब हो गया था। परिवार ने उसकी भूमिका पर संदेह जताया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गोपाल उर्फ खगेंद्र सार्की, करन बहादुर और आसमान सिंह को दोषी करार दिया। टेक बहादुर सार्की उर्फ टेका को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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टेक बहादुर सार्की उर्फ टेका को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी किया, दोषियों की सजा पर सोमवार को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। एमडीसी सेक्टर-4 में करीब पांच साल पहले हुई दिनदहाड़े डकैती के मामले में अदालत ने शनिवार को चार आरोपियों में से तीन को दोषी करार दिया। अदालत ने नेपाल निवासी गोपाल उर्फ खगेंद्र सार्की, करन बहादुर और लुधियाना निवासी आसमान सिंह को दोषी माना, जबकि टेक बहादुर सार्की उर्फ टेका को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया। दोषियों की सजा पर सोमवार को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील प्रदीप शर्मा ने अदालत में आरोपियों की भूमिका और वारदात की साजिश से जुड़े तथ्यों को रखा।
तीन नकाबपोश घर में घुसे थे
20 नवंबर 2021 को अनु वालिया के एमडीसी सेक्टर-4 स्थित मकान में दोपहर के समय डकैती हुई थी। वारदात के समय घर में अनु वालिया, उनके पति और करीब एक साल का पोता मौजूद था। दोपहर करीब 3:55 बजे तीन नकाबपोश युवक घर में दाखिल हुए। एक आरोपी के पास लोहे की रॉड थी, जबकि दूसरे ने स्टूल तोड़कर उसे हथियार बना लिया था। तीसरे आरोपी के पास नुकीली वस्तु थी। दोषियों ने अनु वालिया के पति के साथ मारपीट की और परिवार को डराते हुए बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद घर में रखी नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए।
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5.50 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने ले गए
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने घर से करीब 5.50 लाख रुपये नकद, सोने के कई सेट, हीरे की अंगूठियां, पुखराज समेत अन्य आभूषण और डायमंड रिंग चोरी की थी। वारदात के बाद घर में काम करने वाला नौकर करन बहादुर भी गायब हो गया था। परिवार ने उसकी भूमिका पर संदेह जताया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गोपाल उर्फ खगेंद्र सार्की, करन बहादुर और आसमान सिंह को दोषी करार दिया। टेक बहादुर सार्की उर्फ टेका को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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