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Panchkula News: युवक के परिजनों को मिलेगा 22.55 लाख का मुआवजा

Wed, 03 Jan 2024 01:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jan 2024 01:13 AM IST
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The family of the youth will get compensation of Rs 22.55 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृत 21 वर्षीय अर्जुन के परिजनों को 22,55,636 रुपये देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि ट्रैक्टर ड्राइवर देवी लाल को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी, मां और दो बच्चों को मिलेगी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 12 नवंबर 2019 को अर्जुन, बूटा सिंह और राजिंदर सिंह सिरसा सिटी से अपने घर गोविंदपुरा सिरसा जा रहे थे। बाइक बूटा सिंह चला रहा था। अर्जुन और राजिंदर पीछे बैठे थे। शाम सात बजे वे गांव ओटू के पास पहुंचे तो एक ट्रैक्टर पराली को लोड करके रानिया की तरफ से आ रहा था। उनकी बाइक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने लगी तभी चालक ने ट्रैक्टर को उनकी तरफ मोड़ दिया और पराली सड़क पर गिर गई। बाइक पर बैठे सभी लोग सड़क पर गिर गए।
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ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में अर्जुन को गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सिरसा सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अर्जुन ठेकेदार था और 60 से 70 हजार रुपये प्रति माह कमाता था। याचिकाकर्ता ने 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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