{"_id":"65036adebff5bb42a3021cf7","slug":"the-family-members-of-the-deceased-will-get-compensation-of-rs-2885500-pkl-office-news-c-87-1-pan1004-4314-2023-09-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panchkula News: मृतक के परिजनों को मिलेगा 28,85,500 रुपये मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panchkula News: मृतक के परिजनों को मिलेगा 28,85,500 रुपये मुआवजा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने मृतक के परिजनों को 28,85,500 रुपये मुआवजा देने के फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि मृतक विनोद कुमार की पत्नी, माता, दो बेटियों और बेटे को मिलेगी। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 6 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजे की राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने मोटर अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में ट्राला ड्राइवर मंजीत सिंह निवासी विष्णु कॉलोनी यमुनानगर, ट्राला मालिक संजीव कुमार निवासी गांव टाटका जिला कुरुक्षेत्र और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था। मृतक विनोद कुमार घर में अकेले कमाने वाले थे।
9 मई 2022 को दोपहर तीन बजे के करीब 48 वर्षीय विनोद कुमार एक्टिवा पर पंचकूला अपने काम से जा रहे थे। उनके साथ एक्टिवा पर बेटा भी था। जब वह बीड़ घग्गर बस स्टैंड पर पहुंचा तो उन्होंने नेशनल हाईवे पर अपने बेटे को उतार दिया। वह थोड़ा आगे चले थे कि एक तेज रफ्तार ट्राले ने उनको टक्कर मार दी। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे के वक्त उनका बेटा पचास मीटर दूर खड़ा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्राले को जब्त कर लिया। घायल को पुलिस सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि विनोद कुमार 50 हजार रुपये प्रतिमाह कमाते थे। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने मृतक के परिजनों को 28,85,500 रुपये मुआवजा देने के फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि मृतक विनोद कुमार की पत्नी, माता, दो बेटियों और बेटे को मिलेगी। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 6 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजे की राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने मोटर अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में ट्राला ड्राइवर मंजीत सिंह निवासी विष्णु कॉलोनी यमुनानगर, ट्राला मालिक संजीव कुमार निवासी गांव टाटका जिला कुरुक्षेत्र और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था। मृतक विनोद कुमार घर में अकेले कमाने वाले थे।
9 मई 2022 को दोपहर तीन बजे के करीब 48 वर्षीय विनोद कुमार एक्टिवा पर पंचकूला अपने काम से जा रहे थे। उनके साथ एक्टिवा पर बेटा भी था। जब वह बीड़ घग्गर बस स्टैंड पर पहुंचा तो उन्होंने नेशनल हाईवे पर अपने बेटे को उतार दिया। वह थोड़ा आगे चले थे कि एक तेज रफ्तार ट्राले ने उनको टक्कर मार दी। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे के वक्त उनका बेटा पचास मीटर दूर खड़ा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्राले को जब्त कर लिया। घायल को पुलिस सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि विनोद कुमार 50 हजार रुपये प्रतिमाह कमाते थे। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन