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Panchkula News: एयर कंडीशनर ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता अदालत ने कंपनी पर लगाया 20 हजार रुपये का हर्जाना

Tue, 22 Aug 2023 01:41 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 01:41 AM IST
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The consumer court imposed a fine of Rs 20,000 on the company for not repairing the air conditioner
एयर कंडीशनर की लीक गैस को शिकायत करने के बाद भी ठीक नहीं कर पाई थी कंपनी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। खराब एयर कंडीशनर ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक को 66,800 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 5,500 रुपये अदालती खर्च देने का आदेश दिया है। ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए कंपनी को और सर्विस सेंटर गांव दरिया चंडीगढ़ को दस-दस हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता धीरज सिंगला ने उपभोक्ता अदालत में केस दायर किया था। धीरज सिंगला ने अपनी शिकायत में एमएस केएल मार्केटिंग सेक्टर-5 एमडीसी पंचकूला, एमएस एयर कुलिंग सॉल्यूशन डाइकिन ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर गांव दरिया चंडीगढ़ और डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-35 चंडीगढ़ को पार्टी बनाया था। अदालत ने धीरज सिंगला की शिकायत को सही मानकर फैसला सुनाया था। पंचकूला सेक्टर-21 निवासी धीरज सिंह ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दी थी। धीरज ने एमएस केएल मार्केटिंग सेक्टर-5 एमडीसी पंचकूला से 66,800 रुपये के दो एयर कंडीशनर खरीदे थे।
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22 मई 2018 को इंजीनियर ने उनके घर पर एयर कंडीशनर की सर्विस की थी। सर्विस करने के एक महीने बाद एयर कंडीशनर से गैस लीक होने लगी। 30 जून 2018 को उनके घर पर इंजीनियर ने एयर कंडीशनर को ठीक किया। 10 अप्रैल 2019 को एयर कंडीशनर से दोबारा से गैस लीकेज की समस्या आने लगी। उसने कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन गैस लीकेज की समस्या ठीक नहीं हुई। बार-बार शिकायत करने के बाद भी उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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