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हरियाणा: पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर लगेगा प्रतिबंध, स्टार प्रचारकों की संख्या भी तय

Fri, 16 Jul 2021 01:45 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Fri, 16 Jul 2021 01:45 AM IST
सार

चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे उपायों का पालना करना होगा।

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Haryana State Election Commission has taken decision regarding Covid protocol in Panchayat Election
हरियाणा में पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मार्च-अप्रैल में देश के पांच राज्यों में हुए चुनावों से सबक लेते हुए हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्त फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में संभावित पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या तय कर दी गई है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए पांच होगी। प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में आयोग ने दलों की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है।

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राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि पांच राज्यों के चुनावों के दौरान नेताओं और दलों ने भारतीय चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। जिससे उन्होंने अपना और लोगों का जीवन खतरे में डाला। हरियाणा में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में ऐसा न हो, इसको लेकर पहले से ही आयोग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी दलों से आह्वान किया कि वे चुनाव के दौरान पथप्रदर्शक बनकर नियमों का पालन करें, ताकि अन्य लोग भी ऐसा करें। प्रचार प्रसार और रैली सभाओं के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
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मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगी जरूरी
चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे उपायों का पालना करना होगा। सार्वजनिक संपर्क के समय इन निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट आदेशों और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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लेनी होगी अनुमति
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपायुक्त या जिला चुनाव अधिकारी (पी) को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत करना।

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