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Panchkula News: करवाचौथ पर सोसायटी की बिजली काटी, 24 घंटे में सुचारु करने का पीएसपीसीएल को आदेश

Tue, 07 Nov 2023 07:20 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 07:20 PM IST
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Society's electricity cut on Karva Chauth, PSPCL ordered to restore it within 24 hours
जीरकपुर स्थित चंडीगढ़ एनक्लेव के निवासियों ने हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार
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बिल्डर ने बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पीएसपीसीएल से वापस मांगी थी सिक्योरिटी

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। करवाचौथ के दिन पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की ओर से जीरकपुर स्थित चंडीगढ़ एनक्लेव की बिजली काटने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब बिजली विभाग बैकफुट पर आ गया है। हाईकोर्ट ने विभाग को 24 घंटे के भीतर बिजली सुचारु करने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट अर्जुन शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सोसायटी 2014 में बन कर तैयार हो गई थी। इसके बाद बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया और याचिकाकर्ताओं को सोसायटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेना पड़ा। याची लगातार बिजली के बिल आदि का भुगतान कर रहे थे और इसी बीच बिल्डर ने पीएसपीसीएल को आवेदन देकर उसका बिजली कनेक्शन के लिए दिया गया डिपॉजिट वापस करने की मांग कर दी। बिल्डर का कहना था कि सोसायटी ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और ऐसे में वे अपना मीटर खुद लगवाएं। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि बिल्डर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्डर के आवेदन पर बिजली विभाग के कर्मी आए और करवाचौथ के दिन सोसायटी में अंधेरा कर गए।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीएसपीसीएल ने बैकफुट पर आते हुए कहा कि बिल बकाया होने के चलते बिजली काटी गई थी। इस पर याची ने कहा कि वे तुरंत बिल जमा करवाने को तैयार हैं। विभाग की ओर से कहा गया कि इसके लिए बिल्डर को आवेदन देना होगा। हाईकोर्ट ने इस पर विभाग को कहा कि याचिकाकर्ता के बिल जमा करवाने के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें बिजली का कनेक्शन सुचारु करना होगा।
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