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Panchkula News: रुपये और मोबाइल लूटने के मामले में सात साल की कैद
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। वर्ष 2022 में पिंजाैर में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों से चाकू की नोक पर मोबाइल और 1400 रुपये लूटने के मामले में सेशन जज वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर जुर्माना लगाया है। इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि 17 फरवरी 2022 को कुछ दोस्त जिप्सी में पिंजौर से नयागांव आ रहे थे।
गांव खेड़ा के पास बाइक सवार कुलदीप और सुलखन ने गाड़ी के आगे बाइक लगाकर चाकू की नोक पर छात्रों से रुपये और मोबाइल लूट लिया था। आरोपियों ने मोबाइल का पासवर्ड लेकर गूगल पे से 1400 अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए थे और आईफोन लूटकर भाग गए थे। छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनसे एक आईफोन भी बरामद किया था। अब कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और जुर्माना सुनाया है।
कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 397 में दोनों दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की 392 धारा में 5 साल की सजा और 5000 रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 341 में एक महीने की सजा और आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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पंचकूला। वर्ष 2022 में पिंजाैर में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों से चाकू की नोक पर मोबाइल और 1400 रुपये लूटने के मामले में सेशन जज वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर जुर्माना लगाया है। इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि 17 फरवरी 2022 को कुछ दोस्त जिप्सी में पिंजौर से नयागांव आ रहे थे।
गांव खेड़ा के पास बाइक सवार कुलदीप और सुलखन ने गाड़ी के आगे बाइक लगाकर चाकू की नोक पर छात्रों से रुपये और मोबाइल लूट लिया था। आरोपियों ने मोबाइल का पासवर्ड लेकर गूगल पे से 1400 अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए थे और आईफोन लूटकर भाग गए थे। छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनसे एक आईफोन भी बरामद किया था। अब कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और जुर्माना सुनाया है।
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कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 397 में दोनों दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की 392 धारा में 5 साल की सजा और 5000 रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 341 में एक महीने की सजा और आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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