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पालिका, परिषद प्रधानों के लिए आरक्षण तय, अधिसूचना जारी
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है। 45 नगर परिषद व पालिकाओं की प्रधानी के लिए 22 जून को निकाले गए ड्रा के आधार पर हुए आरक्षण को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसी आधार पर पालिका प्रधानों का आरक्षण रहेगा।
इसके अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 सीटों में से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित हुई थी, जबकि पिछड़ा वर्ग की 4 सीटों में 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। सामान्य वर्ग की 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रदेश में 45 नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन पदों के लिए 22 जून को ड्रा से आरक्षण हुआ था। बाद में सरकार ने इसे रद्द करते हुए 22 सितंबर को दोपहर ड्रा की घोषणा कर दी। मामला न्यायालय में जाने से दोबारा ड्रा करने को तय की गई बैठक रदद् कर दिया। सरकार ने अब 22 जून को हुए ड्रा के अनुसार ही आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें पलवल, सोहना (महिला के लिए आरक्षित), सिरसा, फतेहाबाद, चीका (महिला के लिए आरक्षित), ऐलनाबाद, राजौंद, महम (महिला के लिए आरक्षित), असंध की प्रधानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। बहादुरगढ़ (महिला के लिए आरक्षित), झज्जर, नांगल चौधरी (महिला के लिए आरक्षित), बावल के अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। नारनौल, नरवाना, कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी, रतिया, कालांवाली, नारायणगढ़ व सफीदों में नगराध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है। विदित है कि हरियाणा में पहली बार सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे।
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इसके अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 सीटों में से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित हुई थी, जबकि पिछड़ा वर्ग की 4 सीटों में 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। सामान्य वर्ग की 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रदेश में 45 नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन पदों के लिए 22 जून को ड्रा से आरक्षण हुआ था। बाद में सरकार ने इसे रद्द करते हुए 22 सितंबर को दोपहर ड्रा की घोषणा कर दी। मामला न्यायालय में जाने से दोबारा ड्रा करने को तय की गई बैठक रदद् कर दिया। सरकार ने अब 22 जून को हुए ड्रा के अनुसार ही आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें पलवल, सोहना (महिला के लिए आरक्षित), सिरसा, फतेहाबाद, चीका (महिला के लिए आरक्षित), ऐलनाबाद, राजौंद, महम (महिला के लिए आरक्षित), असंध की प्रधानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। बहादुरगढ़ (महिला के लिए आरक्षित), झज्जर, नांगल चौधरी (महिला के लिए आरक्षित), बावल के अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। नारनौल, नरवाना, कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी, रतिया, कालांवाली, नारायणगढ़ व सफीदों में नगराध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है। विदित है कि हरियाणा में पहली बार सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे।
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