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चंडीगढ़ में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म कर दांत तोड़ने के दोषी को 14 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना

Thu, 04 Jun 2020 02:25 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 04 Jun 2020 02:25 PM IST
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rapist sentenced to 14 years
प्रतीकात्मक तस्वीर
जिला अदालत ने वर्ष 2018 में दर्ज एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म और उसके दो दांत तोड़ने के दोषी को 14 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विशेष बात यह रही कि कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सुरा की कोर्ट ने मामले के दोषी को आईपीसी की धारा 376 के तहत 14 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। तो वहीं आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी को तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले का दोषी पंचकूला के सेक्टर-21 की मद्रासी कॉलोनी का रहने वाला अनीश रहमान है।
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गौरतलब है कि वर्ष 2018 के मार्च महीने में पीड़िता अपनी झुग्गी में अकेली थी। उसी दौरान आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसे जबरन दुष्कर्म किया। फिर उसने पीड़िता से मारपीट कर उसके दो दांत तोड़ दिए। मामले की शिकायत पर थाना चंडी मंदिर पुलिस ने दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व 325 के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस ने दोषी को मामला दर्ज करने के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। फिर 21 मई 2018 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में मामले की मजबूती से पैरवी की। जिस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे सजा सुनाई।
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