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Panchkula News: ब्लड बैंकों में हो रही धांधली को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दें पंजाब और हरियाणा सरकारः हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। ब्लड बैंकों में हो रही धांधली को लेकर लिए गए संज्ञान मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। दोनों को यह भी बताना होगा कि अभी तक धांधली रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई की है। जालंधर के गुलाब देवी अस्पताल के ब्लड बैंक में धांधली सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था और याचिका का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार को भी प्रतिवादी बनाया था।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्लड बैंकों की धांधली को लेकर संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की थी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों में की जा रही जांच पर सवालिया निशान खड़े किए थे। कोर्ट ने कहा था कि अभी तक सरकार के रुख से उनके इस विषय में गंभीर होने का पता नहीं चल रहा है। हर बार कोर्ट के आदेश पर केवल जांच रिपोर्ट सौंप जिम्मेदारी पूरी मान ली जाती है। अभी तक कोर्ट को यह नहीं बताया गया कि धांधली के आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। साथ ही इस प्रकार की धांधली भविष्य में न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
कोर्ट ने कहा था कि खून लोगों की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी होता है और इसी खून से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।
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इस बार दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने अधिकारियों को उचित आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं चाहिए बल्कि यह बताया जाए कि दोषी ब्लड बैंकों और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को एक्शन टेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
यह था मामला
गुलाब देवी अस्पताल में ब्लड यूनिट्स का फर्जीवाड़ा तब सामने आया था जब रक्तदान करने वाली एक संस्था ने ब्लड बैंक में अनियमितताएं देखीं और जब रजिस्टर खंगाला तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसके बाद संस्था ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग व पुलिस को दी थी। शिकायत में बताया गया कि गुलाब देवी अस्पताल के ब्लड बैंक में एक ही नंबर की कई ब्लड यूनिट हैं और इसी तरह इन्हें लोगों को दे दिया जाता है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्लड बैंकों की धांधली को लेकर संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की थी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों में की जा रही जांच पर सवालिया निशान खड़े किए थे। कोर्ट ने कहा था कि अभी तक सरकार के रुख से उनके इस विषय में गंभीर होने का पता नहीं चल रहा है। हर बार कोर्ट के आदेश पर केवल जांच रिपोर्ट सौंप जिम्मेदारी पूरी मान ली जाती है। अभी तक कोर्ट को यह नहीं बताया गया कि धांधली के आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। साथ ही इस प्रकार की धांधली भविष्य में न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
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कोर्ट ने कहा था कि खून लोगों की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी होता है और इसी खून से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।
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इस बार दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने अधिकारियों को उचित आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं चाहिए बल्कि यह बताया जाए कि दोषी ब्लड बैंकों और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को एक्शन टेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
यह था मामला
गुलाब देवी अस्पताल में ब्लड यूनिट्स का फर्जीवाड़ा तब सामने आया था जब रक्तदान करने वाली एक संस्था ने ब्लड बैंक में अनियमितताएं देखीं और जब रजिस्टर खंगाला तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसके बाद संस्था ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग व पुलिस को दी थी। शिकायत में बताया गया कि गुलाब देवी अस्पताल के ब्लड बैंक में एक ही नंबर की कई ब्लड यूनिट हैं और इसी तरह इन्हें लोगों को दे दिया जाता है।