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Panchkula News: प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा

Thu, 06 Jun 2024 04:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jun 2024 04:44 AM IST
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Private play way schools will be required to register
पंचकूला। जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को एनसीपीसीआर की हिदायतोंं के अनुसार चलाया जाना चाहिए। पंचकूला के डीसी डॉ. यश गर्ग ने बताया कि ncpcr.gov.in पर प्ले वे स्कूलों के लिए हिदायतें उपलब्ध करवाई गई हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का एनसीपीसीआर की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। जिला के जिन प्राइवेट स्कूलों ने पंजीकरण नहीं करवाया है, वे जल्द अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी सविता नेहरा महिला एवं बाल विकास को सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा खंड परियोजना अधिकारी नजदीक व्हाइट हाउस पिंजौर, नजदीक पीएनबी बैंक मोरनी, नजदीक पुराना किला, रायपुररानी एवं अंबाला रोड बरवाला के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर संबंधित ब्लाक में प्रस्ताव जमा करवाया जा सकता है।
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