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तैयारी : पूर्ण टीकाकरण वाले लोग ही आयोजनों में हो सकेंगे शामिल

Sun, 26 Dec 2021 01:03 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 26 Dec 2021 01:03 AM IST
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Preparation: Only people with full vaccination will be able to participate in the events
पंचकूला। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने कुछ रियायतों के साथ ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को पांच जनवरी 2022 की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दी है। जिलाधीश महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार रात्रि 11 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इनडोर और खुले स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं। इनडोर में अधिकतम 200 और खुले स्थानों में अधिकतम 300 लोग तक एकत्रित हो सकते हैं। साथ ही कोविड-19 का उचित व्यवहार और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
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आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके आयोजन में आने वाले लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है या नहीं। 1 जनवरी 2022 में सरकारी कार्यालयों और सुविधाओं में आने की उन्हीं लोगों को अनुमति होगी। जिनका कोविड टीकाकरण हो चुका है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंटस, बार्स (होटल व मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउसिंग (रेस्टोरेंटस/गोल्फ कोर्स के बार) को कोविड नियमों और सामाजिक दूरी की पालना के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिनेमा हॉल (मॉलज में और स्टेंड अलॉन) को आवश्यक सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की पालना करते हुए पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
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वहीं कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निकों को खोलने की अनुमति दी गई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व केंद्रीय व राज्य सरकारों और विभागों द्वारा जारी संशोधित एसओपीज की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे। इसके अलावा हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी की गई एसओपीज की पालना सुनिश्चित करनी होगी। वहीं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) उचित व्यवहार के साथ-साथ मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
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औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना कर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं संपर्क वाले खेलों को छोड़कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी।

घटना कमांडरों पर आदेश लागू कराने की होगी जिम्मेदारी
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना.), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी, टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 का उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकाएं इन आदेशों और दिशा-निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार-प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इंस्पेक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना.) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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