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बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में एमडीएस और बीडीएस की परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर, नोटिस जारी
Fri, 03 Jul 2020 11:21 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 11:21 AM IST
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फाइल फोटो
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बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा एमडीएस, बीडीएस की 7 जुलाई से परीक्षा शुरू किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को शुक्रवार 3 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
जस्टिस निर्मलजीत कौर ने यह नोटिस डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डेंटल स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एडवोकेट रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिका में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने बिना उनसे परामर्श किए ही एमडीएस, बीडीएस कोर्स की परीक्षा 7 जुलाई से शुरू करने का निर्णय ले लिया है।
जबकि केंद्र सरकार ने 30 मई को सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि वह राज्य सरकार, छात्रों और अभिभावकों से परामर्श कर आगे कैसे क्लास लगेंगी या शिक्षण कार्य होगा उसे तय करें। उसके बाद यूजीसी ने भी दिशा-निर्देश तय किए थे।
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याचिकाकर्ता संगठनों के अनुसार परीक्षा के खिलाफ राज्य सरकार को रिप्रजेंटेशन भी दी गई थी। जिस पर कोई करवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने वीरवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 29 जून को जारी नई गाइडलाइन्स भी हाईकोर्ट को सौंपते हुए कहा कि इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद किया गया है। ऐसे में अब उनसे कैसे 7 जुलाई से परीक्षा ली जा सकती है।
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जस्टिस निर्मलजीत कौर ने यह नोटिस डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डेंटल स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एडवोकेट रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिका में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने बिना उनसे परामर्श किए ही एमडीएस, बीडीएस कोर्स की परीक्षा 7 जुलाई से शुरू करने का निर्णय ले लिया है।
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जबकि केंद्र सरकार ने 30 मई को सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि वह राज्य सरकार, छात्रों और अभिभावकों से परामर्श कर आगे कैसे क्लास लगेंगी या शिक्षण कार्य होगा उसे तय करें। उसके बाद यूजीसी ने भी दिशा-निर्देश तय किए थे।
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याचिकाकर्ता संगठनों के अनुसार परीक्षा के खिलाफ राज्य सरकार को रिप्रजेंटेशन भी दी गई थी। जिस पर कोई करवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने वीरवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 29 जून को जारी नई गाइडलाइन्स भी हाईकोर्ट को सौंपते हुए कहा कि इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद किया गया है। ऐसे में अब उनसे कैसे 7 जुलाई से परीक्षा ली जा सकती है।