फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Panchkula Ankur Sharma denied bail in ₹550 crore government fund scam  CBI court dismisses plea

पंचकूला: 550 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले में अंकुर शर्मा को जमानत नहीं, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Sat, 08 Aug 2026 09:02 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Sat, 08 Aug 2026 09:02 AM IST
सार

अंकुर शर्मा एम/एस एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। आरोप है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वेलफेयर कमिश्नर हरियाणा के खातों से करीब 30 करोड़ रुपये इस कंपनी में भेजे गए।

विज्ञापन
Panchkula Ankur Sharma denied bail in ₹550 crore government fund scam  CBI court dismisses plea
CBI - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के चर्चित 550 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले में आरोपी अंकुर शर्मा को राहत नहीं मिली है। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया आरोपी की कथित भूमिका की ओर संकेत करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं है।
विज्ञापन


सीबीआई के अनुसार, सरकारी विभागों के बैंक खातों और एफडीआर में अनियमितताओं की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी खातों से करीब 550 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालकर विभिन्न शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए गए।
विज्ञापन


कंपनी के जरिये रकम ट्रांसफर करने का आरोप
सीबीआई ने अदालत को बताया कि अंकुर शर्मा एम/एस एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। आरोप है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वेलफेयर कमिश्नर हरियाणा के खातों से करीब 30 करोड़ रुपये इस कंपनी में भेजे गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच एजेंसी के मुताबिक, इसके बाद रकम को अन्य शेल कंपनियों और ज्वेलर्स के माध्यम से सोने और नकदी में बदला गया। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के नाम पर मर्सिडीज कार खरीदी गई और 34.45 लाख रुपये आरोपी के निजी खाते में ट्रांसफर किए गए।


इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का दिया हवाला
सीबीआई ने अदालत में व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि अंकुर शर्मा की मुख्य आरोपी रिभव ऋषि के साथ लगातार बातचीत हुई और कथित साजिश में उसकी भूमिका रही। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed